गोवर्धनपुरा ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच पर धारा 92 में वसूली अधिरोपित*
*निर्माण कार्य को समयावधी में पूर्ण न करने व अवैध रूप से राशि निकालने के है दोषी*
मंदसौर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्री ऋषव गुप्ता द्वारा बताया गया कि जनपद पंचायत भानपुरा के ग्राम पंचायत गोवर्धनपुरा मे वर्ष 2014-15 में माध्यमिक विद्यालय में राशि रूपये 1,54,000/- का रसोईघर स्वीकृत किया गया था।
पूर्व सरपंच श्रीमति प्रेम कुवॅर बाई पति गंगाराम जी निवासी बडोदिया द्वारा अपने पद पर रहते हुए निर्माण कार्य को समयावधी में पूर्ण नही किया गया और अवैध रूप से राशि निकाल ली थी। ज़िला पंचायत कार्यालय द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर निर्माण कार्य पूर्ण नही करने के संबंध में स्पष्टीेकरण चाहा गया था।
सरपंच द्वारा प्रस्तुमत उत्तर संतोषप्रद नही होने से न्यायालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत में म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वेराज अधिनियम 1993 की धारा 92 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध करते हुए पूर्व सरपंच श्रीमती प्रेम बाई पति गंगाराम जी निवासी बडोदिया को निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु 1 माह का समय दिया गया।
संबंधित द्वारा आधा अधूरा बिना गुणवत्ता का काम किया गया जिसके संबंध में प्रकरण में उपयंत्री से कार्य का प्रतिवेदन चाहा गया । उपयंत्री द्वारा अपने प्रतिवेदन में कार्य प्राक्लान अनुसार नही होना बताते हुए राशि रूपये 16027/- कार्य जैसे छज्जे का निर्माण, पानी की टंकी एवं कार्य का बोर्ड नही होना बताया गया जिसके संबंध में पूर्व सरपंच श्रीमति प्रेम कुवॅर बाई पति गंगारामनिवासी बडोदिया को पुन: सूचना पत्र जारी कर शेष कार्य पूर्ण करने हेतु और समय दिया गया।
उसके उपरांत भी कार्य पूर्ण नही करने पर म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वोराज अधिनियम की धारा 92 के तहत राशि रूपये 16027/- अक्षरी सोलह हजार सत्तातईस रूपये मात्र जिला पंचायत के एकल खाते में सात दिवस में जमा करने हेतु दिनांक 22/06/2020 को आदेश पारित किया गया।
निर्धारित समयावधी में राशि जमा नही कराने पर म.प्र. पंचायत एवं ग्राम स्वषराज अधिनियम 1993 की धारा 92(2) के तहत सिविल जेल की कार्यवाही की जावेगी। इसके अतिरिक्त उक्त पूर्व सरपंच को अगले 06 वर्ष तक पंचायत चुनाव हेतु अपात्र भी घोषित कर दिया गया।